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शिक्षा के अधिकार में नि:शुल्क पढ़ रहे बच्चों से प्रवेश व परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा सकता- संजय सिंह

बरेली– मान्यता प्राप्त शिक्षण संसथाओं के‌ संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना के नेतृत्व में शिक्षा के अधिकार कानून की जानकारी हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली संजय सिंह से मिला,चर्चा के दौरान बीएसए ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत पढ़ने वाले बच्चों से प्रवेश या परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा सकता है,स्कूल को केवल अधिकतम रुपए चार सौ पचास मासिक शुल्क प्रतिपूर्ति पर ही सन्तोष करना होगा।

यदि किसी अभिवावक की किसी स्कूल द्वारा प्रवेश शुल्क या परीक्षा शुल्क लेने की शिकायत आती है तो ऐसे स्कूल के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस वर्ष शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु धनराशि की मांग शासन से कर दी गई है,धनराशि प्राप्त होते ही स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जायेगा,समिति की शुल्क प्रतिपूर्ति रुपए चार सौ पचास मासिक को बढ़ा कर रुपए एक हजार मासिक करने की मांग शासन को अग्रसारित कर दी जाएगी।

वही समिति प्रतिनिधि मंडल में अधिवक्ता पंकज कुमार सक्सेना,अधिवक्ता अभय भटनागर, अभिषेक द्विवेदी,राकेश विक्रम सक्सेना,रिंकेश सौरखिया,मोहम्मद कासिम आदि शामिल रहे,इस वार्ता उपरांत बीएसए कार्यालय गेट पर दो मिनट का मौन रख प्रदेश आड़ीटर संजय पौल के बहनोई के मृत्यु पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की व ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उनके परिवार को असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।

 

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