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टोल प्लाजा मामले में पांच को आजीवन कारावास

बरेली– अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने बरेली-नैनीताल नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा से दबंगई के बल पर गाड़ी निकालने का प्रयास करने और टोल टैक्स दिए बगैर जबरन गाड़ी निकालने और रोकने पर मारपीट व जान से मारने की कोशिश करने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही पचास-पचास हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में बरेली-नैनीताल नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर वर्ष 2019 में कार सवार पांच युवकों ने बिना टोल दिए वीआईपी लाइन से अपनी कार को दबंगई के बल पर निकलना चाहा पर टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों ने जब कार सवार युवकों को रोकने का प्रयास किया तो कार सवार युवकों ने टोल कर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ा कर जान से मारने का प्रयास करते हुए मारपीट की थी जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था।

पुलिस ने भोजीपुरा थाने में कार सवारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था,अब उस मामले में पांच को हुई आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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