आईपीएस कल्पना सक्सेना पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी तीन सिपाहियों सहित चार को हुई सजा

बरेली– कोर्ट ने आज गाजियाबाद में तैनात अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कल्पना सक्सेना को गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की कोशिश के मामले में आज बरेली कोर्ट ने फैसला सुनाया है,जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो जज के सामने चारों आरोपी रोने लगे,एंटी करप्शन कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने तीन सिपाही सहित चार आरोपियों को दस-दस साल की सजा व पचास-पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
विपर्णा गौर सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया
कि बीते दो सितंबर 2010 को बरेली-शाहजहांपुर हाईवे पर ट्रक चालकों से तीन सिपाही व एक अन्य शख्स बसूली कर रहे थे,तभी सूचना मिलने पर एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पकड़ने पहुंची थी,जब वह सिपाही कार से भागने का प्रयास कर रहे थे तभी कल्पना सक्सेना ने पैदल दौड़कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया था।
तभी कार सवार सिपाहियों ने आईपीएस कल्पना सक्सेना को कार से कुचलकर जान से मारने का प्रयास किया इन्हीं आरोपों को चलते आज आरोपियों को दस-दस साल की सजा व पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना बरेली कोर्ट के द्वारा लगाया गया है।